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चंडीगढ़ स्थित जेम्स होटल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मोंटी सिंह ने मिलीभगत का आरोप लगाया, खुले वित्तीय उल्लंघनों की ओर इशारा किया

चंडीगढ़ स्थित जेम्स होटल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मोंटी सिंह ने मिलीभगत का आरोप लगाया, खुले वित्तीय उल्लंघनों की ओर इशारा किया

 

 

 

इस अनुशासनात्मक आदेश पर गुप्ता के इन्सॉल्वेंसी मामलों से प्रभावित प्रमुख हितधारकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंडीगढ़ के प्रमुख जेम्स होटल लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मोंटी सिंह ने गुप्ता द्वारा कॉरपोरेट समाधान प्रक्रियाओं को संभालने के संबंध में गंभीर शिकायतें उजागर करने के लिए सामने आए हैं।

नियामक निष्कर्षों पर जोर देते हुए, मोंटी सिंह ने रेखांकित किया कि आईबीबीआई का यह फैसला व्यापक संरचनात्मक और आचरण संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। मुख्य रूप से, उन्होंने ध्यान दिलाया कि आईबीबीआई अनुशासनात्मक समिति ने लगभग ₹10 करोड़ के अनधिकृत सीआईआरपी खर्च से जुड़े आरोप को खुला छोड़ दिया है। इस बड़ी राशि को सीओसी द्वारा न तो मंजूरी दी गई थी और न ही इसकी पुष्टि की गई थी (जिसमें इंडियन बैंक के पास 100% वोटिंग अधिकार थे) — जिससे कॉरपोरेट देनदार के धन की वैधता और अंतिम उपयोग आगे की नियामक व कानूनी जांच के अधीन हो गया है।

श्री सिंह ने निमितया होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड की संपत्तियों के हस्तांतरण के तरीके का लगातार विरोध किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि आरपी और एसआरए (नेहरू प्लेस होटल्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड) ने अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए मिलकर काम किया। जेम्स होटल लिमिटेड की सीआईआरपी प्रक्रिया के संबंध में आईबीबीआई के पास बार-बार औपचारिक शिकायतें दर्ज कराने वाले मोंटी सिंह ने कहा कि नियामक निष्कर्षों ने प्रक्रियात्मक ईमानदारी और हितधारकों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सही साबित किया है।

मोंटी सिंह ने कहा कि सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता; आधिकारिक रिकॉर्ड और कानूनी कार्यवाही इन तथ्यों को सामने ला रही है, और उन्होंने समाधान प्रक्रिया के संचालन को चुनौती देने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी उपायों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

हालांकि इन घटनाक्रमों के प्रकाशन से कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी ढांचे के भीतर संभावित कमियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है, लेकिन सक्षम मंचों पर कानूनी कार्यवाही जारी रहने के दौरान पूरा आईबीबीआई अनुशासनात्मक समिति का आदेश नियामक के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।

Ravinder Popli

House No. 3592, Sector 35 D, Chandigarh 9988293592/9780863592

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