विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बीआईएस ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बीआईएस ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
उपभोक्ता अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी
चण्डीगढ़ : ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) के चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर शाखा कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष का वैश्विक विषय “सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता” रहा।
कार्यक्रम का उद्घाटन बीआईएस के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के उप महानिदेशक दीपक कुमार सिंगला ने किया। उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सुरक्षित बाजार व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस अवसर पर बीआईएस चंडीगढ़ शाखा कार्यालय के प्रमुख विशाल तोमर ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बीआईएस द्वारा उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीआईएस केयर एप्प, उत्पाद प्रमाणन तथा हॉलमार्किंग योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रमाणित उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में चंडीगढ़ के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अधिकारी बलजिंदर सिंह, बीआईएस के निदेशक एवं हॉलमार्किंग अधिकारी (उत्तर) एस. सी. दास, कंज्यूमर एसोसिएशन चण्डीगढ़ के अध्यक्ष शिव देव सिंह तथा कंज्यूमर एसोसिएशन मोहाली के अध्यक्ष ई. पी. एस. विरदी उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला से उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान बलजिंदर सिंह ने उपभोक्ता अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके सत्र में प्रतिभागियों को बताया गया कि उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और शिकायतों के समाधान के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
इसके अलावा बीआईएस के उप निदेशक कुशाग्र जिंदल ने बीआईएस की विभिन्न पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बीआईएस केयर एप्प, सोने के आभूषणों के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग और आईएसआई मार्क प्रमाणन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कैसे कर सकते हैं और बीआईएस पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एन. के. झिंगन, महासचिव, कंज्यूमर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ने उपभोक्ता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कंज्यूमर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ की स्थापना 1979 में जनरल सरताज सिंह द्वारा की गई थी, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के लागू होने से भी पहले की पहल थी। उन्होंने कहा कि यह संस्था उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में निःशुल्क सहायता प्रदान करती रही है और उपभोक्ता हितों के लिए किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दो बार सम्मानित भी हो चुकी है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खरीदारी करते समय हमेशा ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी गुणवत्ता चिह्न जैसे आईएसआई मार्क को अवश्य देखें। साथ ही उत्पाद का लेबल पढ़ने, निर्माण एवं समाप्ति तिथि जांचने, एमआरपी देखने और हमेशा पक्का बिल लेने की सलाह दी।
उन्होंने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और प्रतितोष का अधिकार प्राप्त हैं।
कार्यक्रम के दौरान एक इंटरएक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उपभोक्ता संरक्षण, बीआईएस प्रमाणन, उत्पाद मानकों और शिकायत निवारण से संबंधित प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर बीआईएस अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए।
कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसमें सभी विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों, एनजीओज़, आरडब्ल्यूएज़ और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। बीआईएस ने इस अवसर पर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और मानक चिह्नित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे देश में सुरक्षित और आत्मविश्वासी उपभोक्तातंत्र का निर्माण हो सके।



