चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वालों को बड़ी राहत, तोड़फोड़ पर 27 जुलाई तक रोक, हाईकोर्ट का प्रशासन को आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के सेक्टर-39 बी में तोड़फोड़ पर 27 जुलाई तक रोक लगा दी है। यह रोक नीड-बेस्ड पॉलिसी की समीक्षा पूरी होने तक और निवासियों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लगाई गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्टर-39 बी के निवासियों को राहत देते साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई 27 जुलाई तक चंडीगढ़ प्रशासन कोई भी दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं करेगा।
कोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें निवासियों ने उन्हें जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ कर रही है।
याचिका कर्नल हरिंदर कौर खेत्रपाल समेत अन्य निवासियों ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने 17 फरवरी और 20 मार्च को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों को गैरकानूनी बताते हुए रद्द करने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेशों के तहत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जो नीड-बेस्ड पालिसी की समीक्षा कर रही है। लेकिन समिति की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही प्रशासन ने जल्दबाजी में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी कर दिए।



