चंडीगढ़ ब्यापार मंडल ने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का स्वागत किया
चंडीगढ़ ब्यापार मंडल ने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का स्वागत किया
अब से खाद्य लाइसेंस के वार्षिक नवीकरण की आवश्यकता नहीं
चंडीगढ़ : चंडीगढ़ ब्यापार मंडल (सीबीएम) ने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का स्वागत किया, जिससे देश भर के व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है।
संजीव चड्ढा, प्रेसिडेंट, चंडीगढ़ ब्यापार मंडल ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि सीबीएम द्वारा इस मांग को विभिन्न मंचों पर समय-समय पर उठाया गया था और इस नवीनतम सरकारी अधिसूचना के साथ न केवल यह पूरा हुआ है, बल्कि नए नियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
चरनजीव सिंह, चेयरमैन, सीबीएम, और मेम्बर, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड ने सुनील सिंघी, चेयरमैन, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को व्यापारिक समुदाय के लिए इस राहत के लिए आभार व्यक्त किया।
नए नियमों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल हो गई है और छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम हो गई है। नए टर्नओवर थ्रेशोल्ड हैं:
– रजिस्ट्रेशन: टर्नओवर तक रु. 1.5 करोड़
– स्टेट लाइसेंस: टर्नओवर रु. 1.5 करोड़ से ऊपर और रु. 50 करोड़ तक
– सेंट्रल लाइसेंस: टर्नओवर रु. 50 करोड़ से ऊपर
दिवाकर साहूजा, वाइस चेयरमैन कम आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीएम ने कहा, “नए नियमों में एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की स्थायी वैधता का प्रावधान है, जिससे वार्षिक नवीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे व्यापारियों और खाद्य व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ काफी कम हो जाएगा।”



